,भीषण ठंड के कारण बक्सर में विद्यालयों के समय में बदलाव
डीएम का आदेश बच्चों के सुरक्षा सर्वोपरि प्राथमिकता

बक्सर जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड और सुबह-शाम के समय तेजी से गिरते तापमान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एहतियाती कदम उठाया है। जिला पदाधिकारी साहिला के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक गतिविधियों के समय पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अब जिले के किसी भी विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी केंद्र में सुबह पूर्वाह्न 9:00 बजे से पहले तथा अपराह्न 4:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। यह आदेश नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगा। जिला प्रशासन का कहना है कि वर्तमान मौसम में अत्यधिक ठंड बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है, विशेषकर छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, निमोनिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है।
जिला पदाधिकारी साहिला ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी तरह जनहित एवं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सभी विद्यालय प्रबंधन, प्री-स्कूल संचालकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है।
प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाएं, ठंड के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने दें और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। जिला प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है तथा आवश्यकता पड़ने पर आगे भी उचित निर्णय लिए जाएंगे।




