भीषण गर्मी के चलते बक्सर में स्कूलों पर लगा प्रतिबंध
27 जून तक बंद रहेंगे विद्यालय, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थान

बक्सर। जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी बक्सर श्रीमती साहिला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है।
जारी आदेश के अनुसार बक्सर जिले में कक्षा एक से लेकर कक्षा 12वीं तक की सभी कक्षाओं का संचालन दिनांक 22 जून 2026 से बंद रहेगा। यह आदेश 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन द्वारा यह कदम जिले में लगातार बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए उठाया गया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव किया जा सके।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों में बच्चों का विद्यालयों तक आना-जाना उनके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्णतः स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों, आंगनबाड़ी केन्द्र संचालकों तथा कोचिंग संस्थानों से आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें और तेज धूप एवं लू से बचाव के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें।
जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मौसम की स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। आवश्यकता पड़ने पर आगे भी परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी नागरिक इस दिशा में प्रशासन का सहयोग करें।




