
बक्सर, 23 अप्रैल। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कड़ा कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साहिला के निर्देश पर सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में दोपहर 12 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला जन संपर्क कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह आदेश 20 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था, लेकिन कुछ स्थानों से यह सूचना मिल रही थी कि कुछ विद्यालय निर्धारित समय के बाद भी संचालित हो रहे हैं। इस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विद्यालय प्रबंधनों को निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
निर्देशों के तहत सभी विद्यालयों में 12 बजे से पहले ही कक्षाएं समाप्त कर बच्चों को सुरक्षित घर भेजना अनिवार्य किया गया है। दो शिफ्ट में चलने वाले विद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच किसी भी प्रकार की कक्षाएं नहीं चलेंगी। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन भी 12 बजे से पूर्व ही पूरा कराने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावा, बच्चों को लू और निर्जलीकरण से बचाने के लिए विद्यालयों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। प्रत्येक कक्षा से पहले 1-2 मिनट का वाटर ब्रेक देने, बच्चों को जरूरत अनुसार पानी पीने की अनुमति देने और विद्यालय से निकलने से पहले पानी पिलाने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों को ओआरएस पाउडर का पर्याप्त भंडारण रखने और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करने को भी कहा गया है।
विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था ऐसी रखने को कहा गया है जिससे बच्चे सीधे धूप या गर्म हवा के संपर्क में न आएं। जिन निजी विद्यालयों में परिवहन सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहन 12 बजे से पहले ही रवाना हो जाएं और उनमें पेयजल व ओआरएस की व्यवस्था हो।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है तथा आदेशों का सख्ती से पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।




