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भीषण गर्मी से बचाव हेतु स्कूल समय में बड़ा बदलाव

दोपहर 12 बजे के बाद कक्षा आठ तक पठन-पाठन प्रतिबंधित

बक्सर, 21 अप्रैल। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी तथा लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाहरणालय बक्सर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दोपहर 12:00 बजे के बाद पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण छोटे बच्चों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें। स्कूलों को सुबह के समय कक्षाएं संचालित करने तथा बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप और लू के संपर्क में आने से बचाने की सलाह दी गई है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से 21 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है और 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से रोकें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाते रहें, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाव किया जा सके।
जिला जन संपर्क कार्यालय ने यह भी संकेत दिया है कि यदि तापमान में और वृद्धि होती है तो आगे भी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। प्रशासन की इस पहल को अभिभावकों एवं शिक्षा जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि यह बच्चों की सुरक्षा को केंद्र में रखकर लिया गया निर्णय है।

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