बक्सरबिहार

सिमरी में जिला परिवहन पदाधिकारी ने की विकास मित्रों के साथ बैठक

ग्रामीण क्षेत्रों एंव प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन कराना है। प्रति लाभुक को बस के क्रय करने पर 05 लाख रूपये अनुदान का किया जाएगा भुगतान

ताजा समाचार बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड मुख्यालय से हैं जहां जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर,संजय कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के संबंध में सभी विकास मित्र, एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ सिमरी प्रखंड में बैठक की गई।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एंव प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन कराना है। प्रति लाभुक को बस के क्रय करने पर 05 लाख रूपये अनुदान का भुगतान किया जायेगा। योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को प्राथमिकता दी जायेगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभुक के पास चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी में एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे।
आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एंव चालक अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है।
वरीयता सूची का आधारः- मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक के आधार पर, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जायेगी। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपति आमंत्रित की जायेगी। उपर्युक्त समिति द्वारा आपति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी।
परिवहन विभाग की अधिसूचना के आलोक में यह सर्वथा सुनिश्चित किया जाएगा कि एक प्रखंड में सात यथा 02 अनुसूचित जाति, 02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 01 पिछड़ा वर्ग, 01 अल्पसंख्यक समुदाय से एवं 01 सामान्य वर्ग (जो उक्त किसी कोटि में नहीं आते हो) से ज्यादा लाभुको को अनुदान का भुगतान नहीं हो। जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में 01 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने सडक सुरक्षा के तहत हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग करने पर जोर देते हुए बताया कि छोटी-छोटी सावधानियों से हम अपने जीवन को बचा सकते है।

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